सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की

नई दिल्ली, 29 जून: सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। यह प्रावधान जन विश्वास अधिनियम-2026 के माध्यम से लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने कहा कि इस सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता को बढ़ावा देना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुकदमों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है।

मंत्रालय ने बताया कि नए व्यवस्था के अंतर्गत विधिक मापन अधिकारी संबंधित संस्थान को सुधार सूचना जारी कर कमियों को दूर करने के लिए उचित समय देंगे। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सुधार कर लिया जाता है तो दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है। हालांकि, बार-बार नियमों का उल्लंघन, धोखाधड़ी और उपभोक्ता हितों को प्रभावित करने वाले मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि यह व्यवस्था निर्माताओं, आयातकों, पैकरों, डीलरों, मरम्मतकर्ताओं, व्यापारियों, लघु तथा मध्यम उद्यमों और अन्य विनियमित संस्थाओं पर लागू होगी।

मंत्रालय ने कहा कि यह सुधार उपभोक्ता संरक्षण को कमजोर किए बिना पारदर्शी और कारोबार अनुकूलन नियामकीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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