घूस लेते पीएनबी मैनेजर गिरफ्तार, सीबीआई ने रंगे हाथों दबोचा

नई दिल्ली, 26 जून: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने रिश्वत लेने के आरोप में उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित बरहान क्षेत्र की भद्रौली शाखा के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के एक शाखा प्रबंधक को गिरफ्तार किया है।

सीबीआई के अनुसार, 25 जून को एक निजी कंपनी के कर्मचारी की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया। शिकायत में आरोप लगाया गया कि करीब 19 सोलर पैनल ऋण आवेदनों के प्रसंस्करण और स्वीकृति के लिए बैंक मैनेजर प्रत्येक ऋण फाइल पर 7,000 रुपये की रिश्वत मांग रहा था।

शिकायतकर्ता के अनुसार, बातचीत के बाद आरोपी 19 ऋण फाइलों को जारी करने के बदले कुल 52,000 रुपये रिश्वत लेने पर सहमत हो गया। आरोप है कि संबंधित ऋण पहले ही स्वीकृत हो चुके थे।

शिकायत के आधार पर सीबीआई ने जाल बिछाकर कार्रवाई की। जांच एजेंसी का दावा है कि शिकायतकर्ता से 30,000 रुपये की पहली किस्त रिश्वत के रूप में मांगने और स्वीकार करने के दौरान बैंक मैनेजर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया।

आरोपी को 25 जून को गिरफ्तार किया गया और शुक्रवार को उसे गाजियाबाद की सक्षम अदालत में पेश किया जाएगा। मामले की जांच जारी है।

इस बीच, गुरुवार को नई दिल्ली में बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मामलों की जांच में तेजी लाने के उद्देश्य से वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, आईडीबीआई बैंक तथा भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के मुख्य सतर्कता अधिकारियों के साथ सीबीआई ने एक समन्वय बैठक आयोजित की।

बैठक में वित्तीय सेवा विभाग के सचिव संजय लोहिया, सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक ए.वाई.वी. कृष्ण और एन. वेणुगोपाल, सीबीआई के संयुक्त निदेशक तथा डीएफएस की संयुक्त सचिव शालिनी पंडित, आशीष माधवराव मोरे, मनोज मुथाथिल अय्यप्पन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

सीबीआई के बयान के अनुसार, बैठक में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत पूर्व स्वीकृति, धारा 19 के तहत अभियोजन स्वीकृति, बैंक धोखाधड़ी से संबंधित दस्तावेज, वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस), हालिया न्यायालयों के फैसलों तथा ‘म्यूल अकाउंट’ से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।

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