केरल हाई कोर्ट ने CMRL केस में ED जांच को मंज़ूरी दी, कोच्चि में ED चीफ की मीटिंग को लेकर अटकलें

कोच्चि, 5 जून: केरल हाई कोर्ट ने CMRL (कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड) केस में ED के लिए अपनी जांच जारी रखने का रास्ता साफ़ कर दिया है। कोर्ट ने जांच रद्द करने की अर्जी खारिज कर दी है, जिससे कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल गड़बड़ियों की जांच को नई तेज़ी मिली है।

शुक्रवार को, जस्टिस राजा विजयराघवन वी. और के.वी. जयकुमार की डिवीजन बेंच ने CMRL की अपील खारिज कर दी। इससे पहले, सिंगल बेंच ने भी ED की जांच पर रोक लगाने की अर्जी खारिज कर दी थी।

कोर्ट ने CMRL की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि ED के जांच शुरू करने से पहले ‘प्रिडिकेट’ या किसी तय अपराध का केस रजिस्टर करना ज़रूरी है। कोर्ट ने कहा कि क्रिमिनल केस चलाने के लिए तय अपराध का केस ज़रूरी है, लेकिन यह प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत प्रॉपर्टी अटैच करने या जांच की शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी नहीं है। कोर्ट ने एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट (ECIR) को रद्द करने की ED की अर्जी भी खारिज कर दी। कोर्ट के मुताबिक, ECIR कानूनी तौर पर कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट नहीं है और ED ऐसे डॉक्यूमेंट के न होने पर भी सिविल एक्शन ले सकता है। इस फैसले को ED के लिए एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। CMRL लंबे समय से फाइनेंशियल गड़बड़ियों, रिश्वतखोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर जांच एजेंसी की जांच के दायरे में है। इस मामले ने पॉलिटिकल अहमियत भी ले ली है। इस मामले की जांच पहले से ही SFIO कर रहा है। कंपनी पर कंपनीज एक्ट का उल्लंघन करने का भी आरोप है, जिसे PMLA के तहत एक तय अपराध के तौर पर लिस्ट किया गया है। इससे पहले, ED ने सिंगल बेंच के आदेश के बाद पिनाराई विजयन और उनके परिवार के सदस्यों के घरों पर भी तलाशी ली थी, जिससे इस मामले की पॉलिटिकल अहमियत और बढ़ गई थी। इस बीच, ED डायरेक्टर राहुल नवीन के कोच्चि दौरे ने इस घटना को और अहमियत दे दी है। लगभग पांच साल में किसी ED चीफ का यह पहला केरल दौरा है। पता चला है कि वह जल्द ही सीनियर अधिकारियों के साथ एक ज़रूरी रिव्यू मीटिंग में शामिल होंगे।

हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव हलकों की नज़र ED की जांच में उठाए जाने वाले अगले कदमों पर है। अगले कुछ दिन इस केस में अहम होने की उम्मीद है।

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