धर्मनगर में काउंटिंग सेंटर के 100 मीटर के दायरे में BNSS सेक्शन 163 लागू

अगरतला, 2 मई: 56वें ​​धर्मनगर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए 4 मई को होने वाली वोटों की गिनती को देखते हुए प्रशासन ने कड़े सुरक्षा कदम उठाए हैं। नॉर्थ त्रिपुरा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर चांदनी चंद्रन ने एक निर्देश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि उस दिन सुबह 6 बजे से काउंटिंग प्रोसेस पूरा होने तक काउंटिंग सेंटर के 100 मीटर के दायरे में BNSS सेक्शन 163 लागू रहेगा।

इलेक्शन कमीशन के बताए गए शेड्यूल के मुताबिक, वोटों की गिनती 4 मई को सुबह 8 बजे से धर्मनगर सबडिवीजन के पी. एम. श्री धर्मनगर गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में होगी। प्रशासन के निर्देशों के मुताबिक, काउंटिंग सेंटर के आस-पास के 100 मीटर के एरिया को “पैदल चलने वालों के लिए ज़ोन” के तौर पर मार्क किया जाएगा और इस एरिया में किसी भी तरह की गाड़ी का आना-जाना पूरी तरह से मना रहेगा।

जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि इस इलाके में किसी भी तरह की गाड़ी, जैसे टू-व्हीलर, रिक्शा वगैरह नहीं चलेंगे, कोई भी व्यक्ति हथियार या हथियार जैसी चीज़ें जैसे लाठी, बांस, लोहे की रॉड, पत्थर वगैरह नहीं ले जा सकेगा, किसी भी तरह की पब्लिक गैदरिंग, जुलूस, मीटिंग या माइक्रोफोन का इस्तेमाल करके भाषण देना पूरी तरह से मना होगा।

प्रशासन ने बताया है कि इस बैन का मुख्य मकसद आम लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रुकावट डालना नहीं है, बल्कि वोटों की शांतिपूर्ण, फ्री और फेयर गिनती और कानून-व्यवस्था बनाए रखना है।

Leave a Reply