दिल्ली की साकेत कोर्ट 15 मार्च को सुनाएगी सजा
नई दिल्ली, 08 मार्च (हि.स.)। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में आरोपित आरिज खान को दोषी करार दिया है। सजा की अवधि पर 15 मार्च को सुनवाई होगी। पिछले 3 मार्च को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। एडिशनल सेशंस जज संदीप यादव ने ये फैसला सुनाया है।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आरिज खान को फरवरी, 2018 में भारत-नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया था। आरिज पर दिल्ली, अहमदाबाद, यूपी और जयपुर में हुए बम धमाकों का भी आरोप है। उस पर यह भी आरोप है कि वह दिल्ली में 2008 में बाटला हाउस एनकाउंटर के दौरान जिस बिल्डिंग में मौजूद था, उसी में चार आतंकी मौजूद थे। चार आतंकियों में से दो आतंकियों को भगाने में आरिज ने मदद की थी। आरिज के खिलाफ एनआईए ने 15 लाख रुपये का इनाम रखा था। दिल्ली पुलिस ने भी उस पर पांच लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। आरिज यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला है। इस मामले में एक आरोपित शहजाद अहमद को 2013 में सजा सुनाई जा चुकी है।
दिल्ली की साकेत कोर्ट 15 मार्च को सुनाएगी सजा
नई दिल्ली, 08 मार्च (हि.स.)। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में आरोपित आरिज खान को दोषी करार दिया है। सजा की अवधि पर 15 मार्च को सुनवाई होगी। पिछले 3 मार्च को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। एडिशनल सेशंस जज संदीप यादव ने ये फैसला सुनाया है।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आरिज खान को फरवरी, 2018 में भारत-नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया था। आरिज पर दिल्ली, अहमदाबाद, यूपी और जयपुर में हुए बम धमाकों का भी आरोप है। उस पर यह भी आरोप है कि वह दिल्ली में 2008 में बाटला हाउस एनकाउंटर के दौरान जिस बिल्डिंग में मौजूद था, उसी में चार आतंकी मौजूद थे। चार आतंकियों में से दो आतंकियों को भगाने में आरिज ने मदद की थी। आरिज के खिलाफ एनआईए ने 15 लाख रुपये का इनाम रखा था। दिल्ली पुलिस ने भी उस पर पांच लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। आरिज यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला है। इस मामले में एक आरोपित शहजाद अहमद को 2013 में सजा सुनाई जा चुकी है।