नई दिल्ली, 21 जनवरी (हि.स.)। कर्नाटक में सैंडलवुड ड्रग्स रैकेट मामले में गिरफ्तार अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन धाराओं के तहत आरोप दर्ज हैं, उसमें एक साल की सजा का प्रावधान है, इसलिए वह जमानत की हकदार हैं।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने 2 नवंबर, 2020 को रागिनी द्विवेदी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। रागिनी को कन्नड़ फिल्म उद्योग में मादक पदार्थ के इस्तेमाल मामले में गिरफ्तार किया गया था। रागिनी सितंबर 2020 से हिरासत में हैं। रागिनी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी के अलावा एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21, 21सी, 27ए, 27बी और 29 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।