सुप्रीम कोर्ट ने छात्र प्रदर्शनों में कथित पेलेट गन से घायल लोगों के उपचार के लिए दिल्ली सरकार को दिए निर्देश

नई दिल्ली, 30 जुलाई : सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने आज दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में हाल के छात्र प्रदर्शनों के दौरान कथित तौर पर पेलेट गन के इस्तेमाल से घायल लोगों को उचित चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि पुलिस नियमों के अंतर्गत असाधारण परिस्थितियों में पेलेट गन के इस्तेमाल की अनुमति है। जब तक इन नियमों को चुनौती नहीं दी जाती, तब तक ऐसे हथियारों का इस्तेमाल अवैध नहीं माना जा सकता।

याचिका में कानून प्रवर्तन अभियानों के दौरान नागरिक भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पंप-एक्शन राइफलों और प्रोजेक्टाइल-एक्शन बंदूकों के इस्‍तेमाल को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने या प्रतिबंधित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका में पीड़ितों के लिए चिकित्सा उपचार, दीर्घकालिक देखभाल और पुनर्वास सुनिश्चित करने के निर्देश भी मांगे गए।

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