जमानत याचिका पर फैसला होने तक अतिन घोष की गिरफ्तारी पर रोक, कलकत्ता हाई कोर्ट का निर्देश

कोलकाता, 27 जुलाई (आईएएनएस): जमीन हड़पने के आरोप से जुड़े एक मामले में पूर्व तृणमूल कांग्रेस विधायक और कोलकाता नगर निगम (केएमसी) के डिप्टी मेयर अतिन घोष की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई लंबित रहने तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। कलकत्ता हाई कोर्ट ने सोमवार को यह निर्देश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति तीर্থंकर घोष ने दिया।

अतिन घोष की अग्रिम जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन विशेष कारणों से मामले की सुनवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। हालांकि सुनवाई टलने के बावजूद न्यायमूर्ति तीर্থंकर घोष ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जब तक मामला अदालत में लंबित है, तब तक अतिन घोष को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

पिछले महीने उत्तर 24 परगना जिले के बिधाननगर सिटी पुलिस के अंतर्गत बिधाननगर उत्तर थाने ने जमीन हड़पने के मामले में अतिन घोष और उनकी बेटी प्रियदर्शिनी घोष को पूछताछ के लिए तलब किया था। इसके बाद अतिन घोष ने अग्रिम जमानत के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया।

सुनवाई स्थगित करते हुए न्यायमूर्ति तीर্থंकर घोष ने टिप्पणी की कि कई मामलों में अदालत द्वारा दी गई अंतरिम सुरक्षा की अवधि समाप्त होते ही पुलिस आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर लेती है। इसी कारण उन्होंने इस मामले में याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगाने का निर्देश दिया।

इस पर सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि पुलिस प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के आधार पर कार्रवाई करती है। हालांकि, यदि मामला अदालत में लंबित है, तो आरोपी के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी और इस संबंध में पुलिस को आवश्यक निर्देश दे दिए जाएंगे।

गौरतलब है कि पिछले महीने अतिन घोष और उनकी बेटी के खिलाफ जमीन हड़पने तथा लगभग 50 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। एक होटल व्यवसायी ने आरोप लगाया है कि उनकी संपत्ति कम कीमत देकर जबरन अपने कब्जे में ले ली गई।

हालांकि घटना प्रगति मैदान थाना क्षेत्र की है, लेकिन शिकायत बाद में कोलकाता के साल्ट लेक स्थित बिधाननगर उत्तर थाने में दर्ज कराई गई। फिलहाल इस मामले की जांच बिधाननगर उत्तर थाने की पुलिस कर रही है।

वहीं, अतिन घोष ने सभी आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि शिकायतकर्ता को वह जानते तक नहीं हैं। उन्होंने दावा किया कि उनकी बेटी ने संबंधित संपत्ति कानूनी तरीके से खरीदी है। उन्होंने यह भी कहा कि अपने 50 वर्षों के राजनीतिक जीवन में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई आरोप साबित नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि जांच के लिए पुलिस उन्हें बुलाती है, तो वह हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार हैं।

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