दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कॉकरोच जनता पार्टी का X अकाउंट बहाल करने का आदेश

नई दिल्ली, 7 जुलाई : कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने संगठन के X (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर लगी रोक हटाने और उसे बहाल करने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति स्वर्णा कांता शर्मा ने सुनाया। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि X अकाउंट को नीट (NEET) पुनर्परीक्षा के मद्देनज़र ब्लॉक किया गया था।

तुषार मेहता ने कहा कि अकाउंट पर की गई कुछ पोस्ट छात्रों और अभिभावकों के बीच भ्रम और अव्यवस्था पैदा कर सकती थीं। हालांकि, अब पुनर्परीक्षा संपन्न हो चुकी है, इसलिए पहले व्यक्त की गई आशंकाएं अब प्रासंगिक नहीं रह गई हैं।

केंद्र की दलीलों पर विचार करते हुए न्यायमूर्ति स्वर्णा कांता शर्मा ने X अकाउंट को बहाल करने का आदेश दिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि “ब्लॉकिंग आदेश के पीछे जो प्रमुख चिंता थी, वह अब प्रासंगिक नहीं रही है।”

इस आदेश के साथ ही कॉकरोच जनता पार्टी के X अकाउंट को दोबारा सक्रिय किए जाने का रास्ता साफ हो गया है।

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