केंद्रीय वित्त मंत्रालय की घोषणा: यूपीएस से एनपीएस में एकमुश्त रूपांतरण की सुविधा शुरू

नई दिल्ली, 26 अगस्त: केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यू.पी.एस.) से नेशनल पेंशन सिस्टम (एन.पी.एस.) में एकमुश्त और एकतरफा रूपांतरण की सुविधा शुरू कर दी है। सरकारी अधिसूचना के अनुसार, यह सुविधा कर्मचारियों के लिए उनकी सेवानिवृत्ति से एक वर्ष पहले तक या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से तीन महीने पहले तक उपलब्ध होगी।

हालांकि, जो कर्मचारी बर्खास्त, निष्कासित या अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना कर रहे हैं, वे इस रूपांतरण सुविधा के पात्र नहीं होंगे। एक बार इस रूपांतरण का विकल्प चुनने के बाद, संबंधित कर्मचारी यू.पी.एस. के तहत सभी लाभ (विशेष रूप से सुनिश्चित पेंशन) प्राप्त करने का अधिकार खो देंगे।

रूपांतरण के समय, सरकार का 4% अतिरिक्त योगदान संबंधित कर्मचारी के एन.पी.एस. कोरपस में जोड़ा जाएगा। इस कदम का उद्देश्य पेंशन लाभ को और भी आसान और लचीला बनाना है, साथ ही दीर्घकालिक सेवानिवृत्ति योजना के रूप में एन.पी.एस. के महत्व को रेखांकित करना है।

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए, जो पहले से ही एन.पी.एस. के अंतर्गत हैं, यू.पी.एस. को 1 अप्रैल, 2025 से शुरू किया गया था। यू.पी.एस. के तहत, कर्मचारियों को एक निर्धारित पेंशन मिलेगी।

वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 20 जुलाई तक लगभग 31,555 केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों ने यू.पी.एस. का विकल्प चुना है। इस योजना में शामिल होने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। एन.पी.एस. के तहत, यू.पी.एस. को एक विकल्प के रूप में शुरू किया गया है, ताकि कर्मचारियों को उनकी पेंशन योजना तय करने में अधिक स्वतंत्रता मिले।