ऑनलाइन गेमिंग नियमन एवं प्रचार विधेयक, 2025 संसद में पास

नई दिल्ली, 21 अगस्त: संसद के दोनों सदनों में ऑनलाइन गेमिंग नियमन एवं प्रचार विधेयक, 2025 पारित हो गया है। आज राज्यसभा में इस विधेयक को मंजूरी मिलने के साथ ही यह विधेयक पूर्ण रूप से लागू हो गया है। यह विधेयक ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग को बढ़ावा देता है, जबकि हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं, विज्ञापनों और उनसे जुड़ी वित्तीय लेनदेन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाता है।

विधेयक के तहत एक ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया है, जो इस क्षेत्र की नीतिगत समन्वय, रणनीतिक विकास और नियामक निगरानी करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं और संवेदनशील वर्गों को ऑनलाइन मनी गेमिंग के सामाजिक, आर्थिक, मानसिक और गोपनीयता से जुड़े नकारात्मक प्रभावों से बचाना है।

विधेयक में ऑनलाइन मनी गेम्स की पेशकश, संचालन या सहायक भूमिका निभाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। उल्लंघन करने वालों को तीन वर्ष तक की कैद और एक करोड़ रुपये तक जुर्माने या दोनों दंड भुगतने का प्रावधान है।

इस विधेयक को पेश करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ऑनलाइन मनी गेमिंग एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बन चुका है। उन्होंने बताया कि कई परिवार इस कारण आर्थिक संकट में फंसे हैं। मंत्री ने कहा, “यह गेम्स लत पैदा करते हैं जो बाद में वित्तीय धोखाधड़ी और ठगी का कारण बनती हैं।”

उन्होंने यह भी बताया कि लगभग 45 करोड़ लोग प्रतिवर्ष ऑनलाइन गेमिंग के कारण लगभग 20 हजार करोड़ रुपये का नुकसान उठाते हैं। मंत्री ने कहा कि यह विधेयक तीन वर्गों — ई-स्पोर्ट्स, ऑनलाइन सोशल गेम्स, और ऑनलाइन मनी गेम्स — को अलग करता है। सरकार ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग को प्रोत्साहित करेगी।

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह कानून गेमिंग उद्योग में संतुलन बनाए रखेगा और सुरक्षित तथा जिम्मेदार डिजिटल माहौल सुनिश्चित करेगा।