नई दिल्ली, 20 अगस्त: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, अश्विनी वैष्णव ने आज लोकसभा में ‘ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक, 2025’ पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा देना है, जबकि ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग सेवाओं, उनके विज्ञापनों और वित्तीय लेनदेन पर प्रतिबंध लगाना है।
विधेयक में एक “ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी” के गठन का प्रस्ताव है, जो समन्वित नीति समर्थन, रणनीतिक विकास और इस क्षेत्र पर नियामक निरीक्षण प्रदान करेगा।
मंत्री ने कहा कि इस कानून का मुख्य लक्ष्य युवाओं और अन्य संवेदनशील आबादी को ऑनलाइन रियल मनी गेम्स के नकारात्मक सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और गोपनीयता संबंधी प्रभावों से बचाना है। इसका उद्देश्य देश की वित्तीय प्रणाली की अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता को बनाए रखना भी है।
विधेयक में कहा गया है कि ऑनलाइन मनी गेम्स – चाहे वे कौशल, भाग्य, या दोनों पर आधारित हों – को चलाना, पेश करना या सुविधा देना पूरी तरह से निषिद्ध होगा। कानून के उल्लंघन पर अधिकतम तीन साल की कैद, एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना, या दोनों का प्रावधान है।
सरकार के अनुसार, यह विधेयक देश भर में एक एकल, सामंजस्यपूर्ण कानूनी ढांचा स्थापित करेगा, जो ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को नियंत्रित और सुरक्षित तरीके से विकसित होने का मार्ग प्रशस्त करेगा, और साथ ही युवा पीढ़ी को धोखाधड़ी वाले वित्तीय लालच से बचाएगा।
