देशभर में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मचा बवाल, मैं देखूंगा मामला, मुख्य न्यायाधीश का बयान

नई दिल्ली, 13 अगस्त : देशभर में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देश के बाद उठे विवाद और विरोध के बीच मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई ने बुधवार को टिप्पणी करते हुए कहा, मैं इस मामले को देखूंगा।

बुधवार को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष 2024 की एक याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें आरोप लगाया गया कि दिल्ली की नागरिक संस्थाएं नियमित रूप से नसबंदी और टीकाकरण नहीं कर रही हैं। इसके चलते कुत्तों के काटने की घटनाओं में इज़ाफा हो रहा है। इस मामले में जुलाई 2024 में पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है।

हालांकि, यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि मुख्य न्यायाधीश की यह टिप्पणी उक्त याचिका के संदर्भ में थी या फिर उस फैसले के संदर्भ में जिसे लेकर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य पीठ न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और आर. महादेवन ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई थी।

गौरतलब है कि उस फैसले में कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए आवारा कुत्तों द्वारा काटे जाने की घटनाओं और रैबीज़ संक्रमण को लेकर सख्त रुख अपनाया था। कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में सभी आवारा कुत्तों को चाहे वे नसबंद किए गए हों या नहीं आठ हफ्तों के भीतर आश्रय केंद्रों में भेजने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि इस दिशा में अभियान चलाना होगा, और यदि आवश्यकता पड़े तो बल प्रयोग भी किया जाए। समाज को आवारा कुत्तों से मुक्त करना होगा।

इस फैसले के खिलाफ पशु प्रेमियों और एनजीओ के बीच जबरदस्त रोष फैल गया। कई लोगों ने इसे ‘अमानवीय’ करार देते हुए कहा कि यह पशु जन्म नियंत्रण (ABC) नियमों के विरुद्ध है। उल्लेखनीय है कि ABC नियमों के अनुसार, नसबंदी और टीकाकरण के बाद आवारा कुत्तों को उनके मूल स्थान पर वापस छोड़ा जाना चाहिए, उन्हें स्थायी रूप से कहीं और नहीं भेजा जा सकता।

सोशल मीडिया पर इस फैसले को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। मंगलवार को इंडिया गेट के पास प्रदर्शन कर रहे 40-50 पशु प्रेमियों को हिरासत में लिया गया। हालांकि मुख्य न्यायाधीश ने मामले को देखने की बात कही है, सुप्रीम कोर्ट ने अब तक इस मुद्दे को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया है। फिलहाल यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर एक गर्म बहस का विषय बना हुआ है।