राहुल गांधी पर कोर्ट की अवमानना का केस चलाने की अनुमति नहीं मिली

नई दिल्ली, 24 मार्च (हि.स.)। अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कोर्ट की अवमानना का केस चलाने की अनुमति नहीं दी है। वकील विनीत जिंदल ने अटार्नी जनरल को पत्र लिखकर राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का केस चलाने की अनुमति मांगी थी।
अटार्नी जनरल ने कहा कि राहुल गांधी के बयान न्यायपालिका के खिलाफ सामान्य बयान थे और उन्होंने न्यायपालिका के खिलाफ कोई खास बयान नहीं दिया था। इसलिए राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मामला चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
विनीत जिंदल ने कहा था कि राहुल ने बयान दिया है कि न्यायपालिका को 100 फीसदी निष्पक्ष होना चाहिए। भाजपा इसमें अपने लोग भर रही है। जिंदल ने कहा था कि राहुल गांधी को न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने की पुरानी आदत है। पिछले दिनों केरल में चुनावी दौरे पर मलप्पुरम में राहुल गांधी ने कहा था कि केंद्र सरकार न्यायपालिका पर अपनी इच्छा और शक्ति थोप रही है। न्यायपालिका को अपना काम करने से रोका जा रहा है।

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