अहमदाबाद बम विस्फोट मामला: गुजरात हाईकोर्ट ने 38 दोषियों की फांसी, 11 अन्य की उम्रकैद बरकरार रखी

गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्‍फोटों के मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

न्यायमूर्ति ए वाई कोगजे और न्यायमूर्ति समीर दवे की खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सभी अपीलें खारिज कर दीं और मामले में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन  के सदस्यों को दी गई सजा को बरकरार रखते हुए अपने फैसले को सही ठहराया।

26 जुलाई 2008 को, अहमदाबाद में 70 मिनट के भीतर लगातार हुए 21 बम धमाकों ने तबाही मचा दी थी। इसमें 56 लोग मारे गए और 200 अन्य घायल हो गए थे। शहर के कुछ अस्पतालों को भी निशाना बनाया गया था।

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