घोषणा पत्र को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार, दिल्ली में कुत्ते पकड़ने की प्रक्रिया जारी

नई दिल्ली, 21 अगस्त: दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (एमसीडी) द्वारा जारी रास्ते के कुत्ते पकड़ने और उन्हें आश्रय स्थल में रखने के निर्देशों के खिलाफ दायर एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति जे. के. महेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय विष्णोई की खंडपीठ ने आज एक वकील द्वारा दायर की गई इस आपात सुनवाई याचिका को खारिज कर दिया।

याचिकाकर्ता का तर्क था कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही 14 अगस्त को इस मामले में आदेश सुरक्षित रखा हुआ है, फिर भी एमसीडी ने उसके आदेश से पहले ही कुत्ते पकड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि, अदालत ने इस विषय को आपातक मानने से इनकार कर दिया और सुनवाई करने से मना कर दिया।

इससे पहले 11 अगस्त को न्यायमूर्ति जे. बी. पर्डिवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की खंडपीठ ने दिल्ली नगर प्राधिकरण को निर्देश दिया था कि वे शहर के विभिन्न इलाकों से सड़क पर घूम रहे कुत्तों को पकड़ना शुरू करें और अगले आठ सप्ताह के भीतर कम से कम 5,000 कुत्तों के लिए आश्रय स्थल स्थापित करें।

अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा आपात सुनवाई से इंकार किए जाने के कारण, एमसीडी के निर्देशानुसार दिल्ली में कुत्ते पकड़ने और आश्रय केंद्रों में रखने का काम बिना रुकावट जारी रहने की संभावना है।