कांटाखाल और हावड़ा नदियों पर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित

अगरतला, 18 अगस्त: कांटाखाल और हावड़ा नदियों पर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस कानून का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है।

एक अधिसूचना में कहा गया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के नियम-30 के अनुसार, किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचने के लिए कांटाखाल और हावड़ा नदियों पर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है।