आरबीआई ने बाजार जोखिम के लिए जरूरी न्‍यूनतम पूंजी आवश्‍यकता संबंधी दिशानिर्देशों का मसौदा जारी किया

नई दिल्ली १८ फरवरी : भारतीय रिजर्व बैंक ने बाजार जोखिम के लिए जरूरी न्‍यूनतम पूंजी आवश्‍यकता संबंधी दिशानिर्देशों का मसौदा जारी किया है। मसौदे में, बैंक के कारोबार और बैंकिंग बही पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं और जुर्माने में काफी अधिक वृद्धि की गई है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि यह मसौदा रिजर्व बैंक के मानदण्‍डों को बैसेल मानदण्‍डों के अनुरूप बनाने के लिए जारी किया गया है। रिजर्व बैंक ने इस मसौदे पर आम जनता और सभी संबंधित पक्षों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। अंतिम रूप से जारी दिशानिर्देश सभी वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होंगे और एक अप्रैल, 2024 से प्रभावी होंगे। ये दिशानिर्देश स्‍थानीय बैंकों, भुगतान बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, छोटे वित्‍तीय बैंकों और सभी सहकारी बैंकों पर लागू नहीं होंगे।