नई दिल्ली, 26 मार्च (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पानी की आपूर्ति से संबंधित सभी राज्यों से यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस एसए बोब्डे की अध्यक्षता वाली बेंच ने अगली सुनवाई 6 अप्रैल को करने का आदेश दिया।
चीफ जस्टिस एसए बोब्डे की अध्यक्षता वाली बेंच ने पंजाब सरकार और भाखड़ा-व्यास मैनेजमेंट बोर्ड को निर्देश दिया कि वो यथास्थिति बनाए रखें। दिल्ली जल बोर्ड कहना है कि हरियाणा से कम पानी आने से होली के दौरान घरों में आपूर्ति 25% तक गिर सकती है। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया कि पंजाब में भाखड़ा नांगल डैम के हिस्से में मरम्मत होनी है, जिसकी वजह से बांध के गेट बंद किए जा सकते हैं। इसलिए पानी की कमी होगी।