वॉशिंगटन, 24 मार्च (हि. स.)। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन ने एच1बी वीजा कामगारों के वेतन निर्धारण संबंधी मामले को अगले डेढ़ वर्ष तक के लिए आगे बढ़ा दिया है। सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार इससे श्रम विभाग को कानूनी और नीतिगत मुद्दों पर काम करने का अधिक समय मिलेगा। इस माह के शुरू में वेतन निर्धारण को 60 दिन आगे बढ़ाने की बात कही गई थी।
एच-1बी वीजा एक गैर-अनिवासी वीजा है। ये वीजा अमेरिकी कंपनियों में काम करने वाले ऐसे कुशल कर्मचारियों को दिया जाता है जिनकी अमेरिका में कमी हो। इस वीजा की समय सीमा छह वर्ष की होती है। अमेरिकी कंपनियों की मांग के चलते भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स यह वीजा सबसे अधिक हासिल करते हैं।
इसके शुरू में जारी संघीय अधिसूचना में श्रम विभाग ने कहा था कि वह इस बात पर विचार कर रहा है कि अंतिम नियम की प्रभावी तारीख को आगे बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे या नहीं। देरी का यह प्रस्ताव राष्ट्रपति द्वारा 20 जनवरी को जारी किए गए निर्देश के अनुसार है।
विभाग ने प्रभावी तारीख के प्रस्तावित विलंब पर जनता से लिखित आपत्तियां मांगी थीं। जिसकी अंतिम तिथि 16 फरवरी थी। जनवरी 2021 में प्रकाशित अंतिम नियम उन नियोक्ताओं को प्रभावित करते हैं जो अपने संस्थानों में एच1बी, एच1बी1 और ई-3 वीजाधारकों को स्थायी या अस्थायी आधार पर रखना चाहते हैं। ई-3 वीजा सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को जारी किया जाता है जबकि एच1बी1 वीजा सिर्फ सिंगापुर और चिली के लोगों को जारी किया जाता है।