नई दिल्ली, 24 मार्च (हि.स.)। 2016 में एम्स (दिल्ली) के सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट के मामले में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की ओर से दी गई सजा को बरकरार रखने के सेशंस कोर्ट के फैसले को आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
जेल भेजने का आदेशराऊज एवेन्यू सेशंस कोर्ट ने 23 मार्च को सोमनाथ भारती की अपील को खारिज करते हुए जेल भेजने का आदेश दिया था जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। 42 पन्नों के आदेश में सेशंस कोर्ट ने सोमनाथ भारती को एम्स की दीवार तोड़ने के मामले में प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 3(1) के तहत दोषी करार देने के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश पर मुहर लगाई थी। सेशंस कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 323 और 353 के तहत दोषी करार देने के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश को निरस्त कर दिया था। सेशंस कोर्ट ने सोमनाथ भारती को धारा भारतीय दंड संहिता की 147 और 149 के तहत मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के दोषी करार देने के आदेश को बरकरार रखते हुए जेल भेजने का आदेश दिया था ।
सितंबर, 2016 की घटनापिछले 23 जनवरी को एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार पांडेय ने सोमनाथ भारती को सजा सुनाई थी। पिछले 22 जनवरी को कोर्ट ने सोमनाथ भारती को इस मामले में दोषी ठहराया था। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने इस मामले के दूसरे आरोपितों जगत सैनी, दिलीप झा, संदीप सोनू और राकेश पांडेय को बरी करने का आदेश दिया था। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने सोमनाथ भारती को भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 353, 147 और 149 के अलावा प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 3 के तहत दोषी पाया है। घटना 9 सितंबर, 2016 की है। एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी आरएस रावत ने 10 सितंबर, 2016 को एफआईआर दर्ज कराई थी।
एम्स की बाउंड्री वाल को तोड़ने का आरोपआरएस रावत की शिकायत में कहा गया था कि 9 सितंबर की सुबह 9 बजकर 45 मिनट पर सोमनाथ भारती अपने करीब तीन सौ समर्थकों के साथन नाला रोड के पास गौतम नगर में एम्स की बाउंड्री वाल को जेसीबी से तोड़ने लगे। जब एम्स के सुरक्षा अधिकारियों ने सोमनाथ भारती को मना किया तो उन्होंने कहा कि ये सार्वजनिक संपत्ति है। इस बाबत जब उनसे कागजात मांगे गए तो वे कोई कागजात नहीं दिखा पाए और सुरक्षाकर्मियों के साथ बदतमीजी औऱ हाथापाई करने लगे। इसमें कुछ सुरक्षाकर्मियों को हल्की चोटें भी आईं। एफआईआर के मुताबिक सोमनाथ भारती के साथ भीड़ ने बाउंड्री वाल पर लगे कंटीले तारों को हटा दिया।
2021-03-24