ओटीटी प्लेटफार्म की सामग्री को नियंत्रित करने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई नहींः सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 23 मार्च (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने ओटीटी प्लेटफार्म की सामग्री को नियंत्रित करने के मामले में हाईकोर्ट की सुनवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो कोई भी हाईकोर्ट मामले की सुनवाई नहीं करेगा। 
सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई होली के बाद करेगा। दरअसल केंद्र सरकार ने भी याचिका दाखिल कर इस मुद्दे पर अलग-अलग हाईकोर्ट में चल रहे मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है।
पिछले 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने ओटीटी प्लेटफार्म पर आपत्तिजनक कंटेंट दिखाए जाने पर नाराजगी जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ओटीटी प्लेटफार्म पर स्क्रीनिंग की जरूरत है। इस प्लेटफॉर्म पर फिल्मों में पॉर्नोग्राफी भी दिखाई जाती है। 

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