नई दिल्ली, 01 मार्च (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएस अधिकारियों को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर बुलाने के केंद्र के अधिकार को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका खारिज की।
पश्चिम बंगाल के रहनेवाले वकील अबु सोहेल ने याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान सोहेल ने दलीलें रखते हुए आईपीएस कैडर रुल्स के नियम 6(1) को असंवैधानिक बताया लेकिन कोर्ट उनकी इस दलील से संतुष्ट नहीं हुआ और याचिका खारिज कर दी। हाल ही में बंगाल के तीन आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बुलाए जाने पर केंद्र और राज्य में तनातनी हो चुकी है।