नई दिल्ली, 23 फरवरी (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार से हिरासत में पूछताछ की मांग वाली सीबीआई की याचिका पर सुनवाई दो हफ्ते के लिए टाल दी है।
सुनवाई के दौरान राजीव कुमार की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सीबीआई काफी पुराने मामले को उठा रही है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अवमानना का मामला हमेशा जिंदा रहता है। तब अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि चुनावों के दौरान ऐसे मामले जिंदा हो जाते हैं।
मामला सारदा चिटफंड घोटाले के सबूत मिटाने का है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने राजीव कुमार को जमानत देते वक्त जांच में सहयोग देने की शर्त रखी थी। सीबीआई का कहना है कि राजीव कुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनकी जमानत रद्द हो। सीबीआई ने कहा कि राजीव कुमार ने सारदा घोटाले की जांच के लिए बनी एसआईटी के प्रमुख रहते हुए सबूतों को खत्म किया है, वो जांच में सहयोग भी नहीं कर रहे हैं।