नई दिल्ली, 21 जनवरी (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एजी पेरारिवलन की रिहाई के मामले पर सुनवाई टाल दी है। आज सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पेरारिवलन की रिहाई पर तमिलनाडु के राज्यपाल तीन-चार दिनों में फैसला ले लेंगे। उसके बाद जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली बेंच ने चार हफ्ते के लिए सुनवाई टाल दिया।
सुप्रीम कोर्ट पेरारिवलन की सजा माफ करने की याचिका पर सुनवाई के दौरान 3 नवंबर, 2020 को राज्य सरकार को राज्यपाल से एक बार फिर से सिफारिश करने का निर्देश दिया था, जिसमें राज्य सरकार की ओऱ से की गई सिफारिश पर राज्यपाल को फैसला लेने का आग्रह किया है। दरअसल इस मामले में राज्य सरकार ने आरोप लगाया है कि उसकी सिफारिश पर राज्यपाल ने दो सालों से कोई फैसला नहीं लिया है।
इस मामले में सीबीआई ने हलफनामा दायर कर कोर्ट को बताया था कि तमिलनाडु के राज्यपाल को इस मामले में फैसला करने का अधिकार है। ये राज्यपाल ही तय करेंगे कि पेरारिवलन को रिहा किया जाए या नहीं। पहले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा था कि वो दया याचिका पर फैसला करे। पेरारिवलन की ओर से कहा गया है कि उन्होंने 2018 में राज्यपाल के पास दया याचिका लगाई थी और कहा था कि उनकी बाकी सजा माफ की जाए, वो पहले ही 27 साल जेल में रह चुके हैं।