Supreme Court : लखीमपुर खीरी मामला: आशीष मिश्रा की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

नई दिल्ली, 17 फ़रवरी (हि.स.)। लखीमपुर खीरी में आंदोलनकारी किसानों की गाड़ी से कुचल कर हत्या मामले में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। वकील शिवकुमार त्रिपाठी और सीएस पांडा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश रद्द करने की मांग की है।

याचिका में कहा गया है कि आशीष मिश्रा को जमानत देकर हाई कोर्ट ने गलती की है। याचिका में कहा गया है कि अभी तक केंद्रीय मंत्री से पूछताछ नहीं हुई है। इस मामले में एसआईटी का काम संतोषजनक नहीं है। याचिका में कहा गया है कि आरोपित खुलेआम घूम रहे हैं और साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की संभावना है। आशीष मिश्रा के जेल से बाहर आने से गवाहों के प्रभावित होने की आशंका है। गवाहों को अपनी जान पर खतरा महसूस हो रहा है। याचिका में एसआईटी से पूरे घटनाक्रम की जानकारी देने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार से मुआवजा देने की मांग की गई है।

उल्लेखनीय है कि आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से जमानत मिलने के बाद 15 जनवरी को जेल से रिहा कर दिया गया। लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर 2021 को हुई हिंसा में आठ लोगों की जान चली गई थी। इस मामले में एसआईटी 3 जनवरी को लखीमपुर की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। चार्जशीट में आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपित बनाया गया है।