हापुड़, 04 फरवरी (हि.स.)। आल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद असदुद्दीन ओवैसी की कार पर हमला करने वाले दो आरोपितों को सीजेएम कोर्ट ने शुक्रवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
हापुड़ के पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने बताया कि दोनों आरोपितों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
पुलिस क्षेत्राधिकारी डॉ.तेजवीर सिंह ने बताया कि पूछताछ में दोनों आरोपितों ने बताया कि वे दोनों दोस्त हैं। वह दोनों ओवैसी भाइयों के जहरीले भाषणों से आहत और आक्रोशित थे। उन्होंने ओवैसी को सबक सिखाने का निर्णय लिया था। विधानसभा चुनाव के लिए ओवैसी गुरुवार को अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के प्रचार के लिए आए तो उन्होंने इसे उचित अवसर मानते हुए वारदात को अंजाम दे डाला। अभियुक्तों ने बताया कि उन्होंने टोल प्लाजा पर हमला करने की योजना इसलिए बनाई थी, क्योंकि टोल प्लाजा पर उनकी गाड़ी टोल देने के लिए कुछ क्षण रुकनी थी। जैसे ही ओवैसी की गाड़ी टोल पर रुकी, उन्होंने गोली चला दी।
उल्लेखनीय है कि ओवैसी मेरठ जिले के किठौर में चुनाव प्रचार के बाद गुरुवार शाम को दिल्ली लौट रहे थे। इसी दौरान पिलखुआ के पास छजारसी टोल प्लाजा पर उनकी कार पर गोली चलाई गई। एक आरोपित को ओवैसी के कार्यकर्ताओं ने घटनास्थल से ही दबोच कर पुलिस के हवाले कर दिया था। दूसरे को कुछ देर बाद पकड़ा गया।