नई दिल्ली, 03 फरवरी (हि.स.)। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने कथित तौर पर किसानों के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के मामले में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करनेवाली याचिका पर सुनवाई टाल दी है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ऋषभ कपूर ने 28 अप्रैल को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता औऱ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता आतिशि मर्लेना की ओर से पेश वकील ने कहा कि आरोपी संबित पात्रा की ओर से कोर्ट के आदेश को सेशंस कोर्ट में चुनौती दी गई है जो अभी लंबित है। सेशंस कोर्ट उस याचिका पर 3 मार्च को सुनवाई करनेवाला है। संबित पात्रा की याचिका पर सेशंस कोर्ट मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश पर रोक लगा चुका है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने 23 नवंबर 2021 को संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था।
याचिका में आतिशी ने कहा है कि संबित पात्रा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर किसानों से संबंधित एक भड़काऊ वीडियो अपलोड करके अरविंद केजरीवाल की छवि को खराब करने की कोशिश की है। इस वीडियो से सामाजिक अशांति फैलने की संभावना है। आतिशी ने दिल्ली के इंद्रप्रस्थ थाने में 2 फरवरी को इसकी शिकायत की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद आतिशी के तीस हजारी कोर्ट में याचिका दायर की है।