नई दिल्ली, 01 फ़रवरी (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर ग्रेटर नगर निगम की निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर के मेयर पद पर बहाल करने का रास्ता खोल दिया है। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने राजस्थान सरकार के निलंबन के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सौम्या गुर्जर के मामले में गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। इससे संबंधित दूसरे मामलों आठ गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। ऐसे में राज्य सरकार के निलंबन के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई जाती है। कोर्ट ने इस मामले की अंतिम जांच पूरी होने तक राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगाने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि जांच रिपोर्ट दाखिल होने के बाद अगली सुनवाई होगी।
उल्लेखनीय है कि सौम्या गुर्जर के खिलाफ निगम के आयुक्त यज्ञमित्र देव सिंह ने मारपीट करने और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था। इस संबंध में एफआईआर भी दर्ज की गई थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद राज्य सरकार ने 6 जून, 2021 को सौम्या गुर्जर को निलंबित कर दिया था। निलंबन के इस फैसले को सौम्या गुर्जर ने चुनौती दी है।