Delhi High Court : अमेजन और फ्यूचर ग्रुप से जुड़े विवादों के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के पिछले सभी आदेश निरस्त

नई दिल्ली, 01 फ़रवरी (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने अमेजन और फ्यूचर ग्रुप से जुड़े विवादों के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के पिछले सभी आदेशों को निरस्त कर दिया है। चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट से इस मामले पर दोबारा विचार करने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने 11 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। फ्यूचर ग्रुप ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी। इसमें उसकी अपील पर हाई कोर्ट ने कोई भी राहत देने से इनकार किया था। फ्यूचर ग्रुप ने सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के 25 अक्टूबर, 2020 के आर्बिट्रेशन अवार्ड को लागू करने पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसे सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ने 21 अक्टूबर को सही ठहराया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 फरवरी, 2021 को फ्यूचर ग्रुप के रिलायंस के साथ प्रस्तावित 24,713 करोड़ रुपये के सौदे के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था।

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