शिमला, 25 अप्रैल (हि.स.)। कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश के चार जिलों कांगड़ा, ऊना, सोलन और सिरमौर में 27 अप्रैल मध्य रात्रि से 10 मई, 2021 तक रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है।
शिमला में मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में रविवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्य में आने वाले सभी आगन्तुकों को 72 घंटों के भीतर आरटीपीसीआर परीक्षण अनिवार्य करने का भी निर्णय लिया गया है। यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य में आने वाले किसी व्यक्ति ने यदि कोविड आरटीपीसीआर परीक्षण नहीं करवाया है तो उसे अपने निवास स्थान पर 14 दिन तक होम क्वारन्टीन रहना होगा। उनके पास घर आने के 7 दिन के बाद स्वयं परीक्षण करवाने का विकल्प भी होगा और यदि परीक्षण नेगेटिव पाया जाता है तो उन्हें होम क्वारन्टीन में रहने की आवश्यकता नहीं है।
प्रवक्ता के मुताबिक़ बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निकाय अपने-अपने क्षेत्र में मानक संचालन प्रक्रिया और दिशा-निर्देशों को प्रभावी रूप से लागू करने में शामिल होंगे और उनके पास उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार होगा ताकि कोरोना महामारी को फैलने से रोका जा सके।
बैठक में स्थानीय स्तर पर विशेष कार्यदल गठित किए जाने का निर्णय लिया गया ताकि सभी धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समारोहों के दौरान मानक संचालन प्रक्रियाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। इन दलों को सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रियाओं का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अधिकार होगा। प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार समय-समय पर स्थितियों का समीक्षा करके उचित निर्णय लेगी।
2021-04-25