जयपुर, 24 अप्रैल (हि.स.)। जन अनुशासन पखवाड़े के तहत जारी की गई नई गाइडलाइन में राजस्व अर्जन संबंधी गतिविधियों को अनुमत करने के बाद वित्त विभाग ने शनिवार को नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए। इसके अनुसार राजस्थान में शराब के शौकीनों के लिए सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिदिन 5 घंटे, सुबह 6 से 11 बजे तक शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। वीकेंड लॉकडाउन में शनिवार व रविवार को दुकानें पूरे दिन बंद रहेंगी।
राज्य सरकार ने शुक्रवार को कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर सख्ती अधिक बढ़ाई थीं। इस गाइडलाइन में प्रदेश की शराब की दुकानों, खनन गतिविधियों और रजिस्ट्रियों के कार्यालयों को खोलने के संबंध में राजस्व विभाग से अलग से आदेश जारी करने का उल्लेख किया गया था। राजस्व विभाग ने शनिवार को आदेश जारी करते हुए शराब की दुकानों को सब्जी-फलों की दुकानें खोलने के लिए दिए समय के अनुसार ही खोलने के आदेश जारी किए हैं।
वित्त विभाग से जारी आदेशों के मुताबिक शराब की दुकानों के अलावा रेवेन्यू से जुड़े विभाग मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग, परिवहन, वाणिज्यिककर विभाग, आबकारी विभाग के कार्यालय शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। हालांकि इन कार्यालयों में आमजन से जुड़े काम दोपहर 2 बजे तक ही होंगे। इसके अलावा खनन से जुड़े सेक्टर पर नाइट कफ्र्यू लागू नहीं रहेगा। इस सेक्टर को फैक्ट्रियों की श्रेणी का मानते हुए संचालित करने की अनुमति जारी की गई है।
आबकारी महकमा सरकार की आय के बड़े स्रोतों में से एक है। सरकार को इस महकमे से पिछले वित्त वर्ष 2020-21 में ही 9 हजार 751 करोड़ रुपये का राजस्व मिला था। मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 में सरकार ने इस महकमे से 13500 करोड़ रुपये राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है।