जौनपुर,10 अप्रैल (हि.स.)। महाराजगंज थाना क्षेत्र में एक पीड़ित महिला की बेटी संग दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के मामले में सीजेएम ने संदीप यादव व प्रद्युम्न के खिलाफ शनिवार को एफआईआर दर्ज करने का आदेश थानाध्यक्ष को दिए हैं। साथ ही एक कॉपी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने के आदेश जारी किए हैं।
महाराजगंज में रहने वाली वादिनी ने कोर्ट में अधिवक्ता अवनीश चतुर्वेदी के माध्यम से प्रार्थना पत्र दिया कि गांव के संदीप यादव व प्रद्युम्न मित्र है। 11 जुलाई 2020 को वादिनी की नाबालिग पुत्री खेत में गई थी। संदीप ने उसे दबोच लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। कार्रवाई करने पर जान से मारने की धमकी दी।
सूचना पर पुलिस आरोपित को पकड़कर थाने पर ले गई लेकिन बाद में छोड़ दिया। घर आकर संदीप ने धमकी दिया कि अंजाम बुरा होगा। मार कर खत्म कर दिया जाएगा। 25 जुलाई 2020 को वादिनी की पुत्री के पेट में दर्द होने लगा। हॉस्पिटल ले जाते समय रास्ते में उसने परिवार को बताया कि प्रद्युम्न ने उसे कुछ खिलाया था। उसके बाद से ही दर्द शुरू हुआ। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आरोप है कि घटना की सूचना थानाध्यक्ष व पुलिस अधीक्षक को दिया गया लेकिन उनकी ओर से कोई सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट के आदेश पर सीओ द्वारा जांच की गई, जिसमें बैनामा के रुपये के बकाए का विवाद होना बताया गया। कोर्ट ने पाया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं था। विसरा जांच के लिए भेजा गया है। वादिनी की पुत्री की मृत्यु संदिग्ध परिस्थिति में हुई है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया गंभीर मामला पाते हुए शनिवार को थानाध्यक्ष को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिए हैं।