पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता सूची निर्देशों के क्रियान्वयन पर जताया भरोसा

कोलकाता, 17 अप्रैल : पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने आश्वस्‍त किया है कि मतदाता सूची पंजीकरण पर सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्देश के कार्यान्वयन में कोई जटिलता नहीं आएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिससे नागरिकों को अंतिम समय तक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने का अवसर मिलेगा। श्री अग्रवाल ने कहा कि प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और सभी आवेदनों और प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से संभालने के लिए डिजिटल प्रणालियाँ मौजूद हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कल संविधान के अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए फैसला सुनाया था कि पश्चिम बंगाल में पहले मतदान से वंचित हजारों मतदाताओं को आगामी विधानसभा चुनावों में मतदान करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन उनकी अपीलें 21 अप्रैल या 27 अप्रैल से पहले अपीलीय न्यायाधिकरणों द्वारा स्वीकृत होनी चाहिए।

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