तेलंगाना हाई कोर्ट ने पवन खेड़ा को एक हफ़्ते की एंटीसिपेटरी बेल दी

हैदराबाद, 10 अप्रैल: तेलंगाना हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को एक हफ़्ते की एंटीसिपेटरी बेल दे दी है। उन्हें यह अंतरिम राहत असम पुलिस द्वारा दायर एक केस में मिली है।

कोर्ट ने कहा कि खेड़ा इस दौरान संबंधित कोर्ट में रेगुलर बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जस्टिस के. सुजाना ने गुरुवार को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और शुक्रवार को इसकी घोषणा की।

पता चला है कि पवन खेड़ा ने असम में कानूनी कार्रवाई में मदद के लिए ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया था। उनके वकील अभिषेक मनु ने कोर्ट को बताया कि यह केस राजनीतिक बदले की भावना से किया गया है। उन्होंने दावा किया कि खेड़ा भगोड़ा नहीं है और जांच में सहयोग करने को तैयार है।

दूसरी ओर, असम पुलिस के एडवोकेट जनरल ने अर्जी को चुनौती दी और कहा कि दिल्ली का रहने वाला होने के बावजूद, खेड़ा यह बताने के लिए पर्याप्त कारण नहीं बता सका कि वह अप्लाई करने के लिए असम क्यों नहीं जा रहा है।

गौरतलब है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी के बारे में कई विवादित कमेंट करने के बाद असम पुलिस ने पवन खेड़ा के खिलाफ मानहानि, जालसाजी और क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी समेत कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया था।

खेड़ा ने आरोप लगाया कि रिंकी भुइयां शर्मा के पास कई विदेशी पासपोर्ट और विदेशों में अघोषित संपत्ति है। इस आरोप के बाद से पुलिस उन पर नज़र रख रही है।

मंगलवार को असम पुलिस की एक टीम दिल्ली में खेड़ा के घर गई थी लेकिन वह वहां नहीं मिले। हैदराबाद में उनके घर के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी।

इस बीच, पवन खेड़ा ने एक वीडियो मैसेज में कहा कि वह डर के मारे पीछे नहीं हटेंगे और अपने लगाए आरोपों का जवाब मांगते रहेंगे।

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