Panchayat election : झारखंड में पंचायत चुनाव को हरी झंडी, कैबिनेट में 35 प्रस्तावों पर लगी मुहर

रांची, 24 फ़रवरी (हि.स.)। झारखंड कैबिनेट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हरी झंडी दे दी है। गुरुवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तिथि प्रस्ताव को मंजूरी दी है। फिलहाल, तारीख की घोषणा अभी नहीं की गयी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 35 प्रस्तावों पर मुहर लगी है।

बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि इसकी तिथि की घोषणा बाद में की जायेगी। प्रस्ताव को गवर्नर और राज्य निर्वाचन आयोग भेजा जायेगा। उल्लेखनीय है कि राज्य में गांव की सरकार पिछले एक साल से एक्सटेंशन पर चल रही है। कार्यकारी समिति के जरिये जिला से लेकर गांवों तक काम कराये जा रहे हैं। लेकिन अब जल्द ही झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होगा।

उल्लेखनीय है कि राज्य में अब तक दो बार ही पंचायत चुनाव हो सका है। पहली बार दिसंबर 2010 में चुनाव हुआ था और दूसरी बार भी तय समय के मुताबिक दिसंबर 2015 में पंचायत चुनाव कराया गया। तीसरी बार भी दिसंबर 2020 में चुनाव होना था। लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से इस चुनाव को टालना पड़ा।ऐसे में पंचायत प्रतिनिधियों को छह महीने का एक्सटेंशन देकर कार्यकारी व्यवस्था के तहत गांवों की सरकार चलायी गयी। यह अवधि भी खत्म हो गयी और चुनाव नहीं कराया जा सका, तब फिर से पंचायती राज व्यवस्था को एक्सटेंशन देने की जरूरत हुई। इस बार पंचायत चुनाव होने तक की अवधि के लिए एक्सटेंशन दिया गया है। इसके तहत ही गांव में सरकार का संचालन हो रहा है।

बिजली सब्सिडी स्लेब में संशोधन

कैबिनेट की बैठक में बिजली उपभोक्ताओं को मिलने वाली सब्सिडी स्लेब में संशोधन किया गया है। अब 400 यूनिट से अधिक बिजली खपत करन वाले उपभोक्ताओं को सब्सिडी नहीं मिलेगी।

अब तक बिजली उपभाेक्ताओं को सब्सिडी मिलने की स्थिति

यूनिट : सब्सिडी (रुपये में)

0-200 : 2.75 रुपये

201-500 : 2.05 रुपये

501-800 : 1.85 रुपये

800 प्लस : 1.00 रुपया

राज्य के 334 थानों में लगेगा सीसीटवी कैमरे

वहीं, कैबिनेट की बैठक में राज्यपाल के कारकेड और राजभवन के पदाधिकारियों के वाहन खरीदने के लिए आकस्मिक निधि से 2 करोड़ 83 लाख रुपये देने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके अलावा राज्य के 334 पुलिस थानों में 5310 सीसीटीवी कैमरे लगाये जायेंगे। इसमें 78 करोड़ 8 लाख खर्च होंगे। इसकी भी मंजूरी कैबिनेट ने दी है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी से रिटायर शिक्षकों, पदाधिकारियों, पेंशन और पारिवारिक पेंशनधारियों को 7वें वेतनमान का लाभ दिया जायेगा। इन्हें इसका लाभ एक अप्रैल, 2021 की तारीख से मिलेगा।

कैबिनेट के अन्य फैसले:-

-गृह विभाग के कक्षपाल संवर्ग नियुक्ति नियमावली में संशोधन को स्वीकृति दी गई है।

-दिल्ली के झारखंड भवन में संविदा पर कार्यरत राजनाथ यादव की सेवा नियमित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति।

-झारखंड राज्य सोलर पॉलिसी को स्वीकृति।

-गृह विभाग के सहायक कारापाल संवर्ग संशोधन नियमावली 2021 लागू करने की स्वीकृति।

-राज्य अभिलेखागार नियुक्ति नियमावली में संशोधन को स्वीकृति।

-सांख्यिकी नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव स्वीकृत।

-राज्य के 84 मॉडल स्कूलों का सुदृढ़ीकरण होगा

-अभियंत्रण सेवा संवर्ग नियमावली 2016 को स्थगित रखने के प्रस्ताव को स्वीकृति 1983 नियुक्ति नियमावली के तहत ही नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी।

-राज्यपाल के कार्केड और राजभवन के पदाधिकारियों के वाहन के मद में 2 करोड़ 83 लाख रुपये आकस्मिक निधि से देने के प्रस्ताव को मंजूरी।

-एशियन डेवलपमेंट बैंक संपोषित झारखंड अर्बन वाटर सप्लाई इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत 8857.72 लाख की लागत से शहरी जलापूर्ति योजना की स्वीकृति।

-झारखंड भवन में संविदा पर कार्यरत राजनाथ यादव की सेवा नियमित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति।

-रिम्स के शैक्षणिक संवर्ग पदों में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के नियुक्ति-प्रोन्नति पर लगी रोक को हटाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को मिली स्वीकृति।

-झारखंड में सरकारी पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिये) अधिनियम, 2001 की धारा (3) (ङ) को पूर्ववर्ती सरकार ने रिम्स चिकित्सा महाविद्यालय में शिथिल कर दिया गया था। यह धारा महाविद्यालय में शैक्षणिक संवर्ग के पदों में एसटी-एससी की नियुक्ति और प्रोन्नति को लेकर जुड़ा था।

-झारखण्ड राज्य के विश्वविद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं पदाधिकारियों का यूजीसी पैकेज के अनुरूप छठा पुनरीक्षित वेतनमान एवं सेवाशर्त की स्वीकृति में संशोधन की स्वीकृति ।

– दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी से संबद्ध पारिस्थितिकी संवेदी जोन के आंचलिक महायोजना का निर्माण वित्त नियमावली के नियम 245 एवं नियम 235 को शिथिल करने की स्वीकृति दी गई।

-अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत आयुष चिकित्सा पदाधिकारी के पद का वेतनमान एवं ग्रेड पे का उत्क्रमण और संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।

-अशोक कुमार राय एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश 17.08.2017 के आलोक में अभियंत्रण सेवा संवर्ग के विभिन्न स्तरों पर प्रोन्नति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

-साहिबगंज जिला अंतर्गत रांगा- सिमरा-हिरन-डुमील-श्रीरामपुर-इलाकी- भोरबंध-सिमलधाब कुल लंबाई-32.55 किलोमीटर को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए निर्माण कार्य के लिए 114 करोड़ 15 लाख 52 हजार रुपए मात्र की की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

-वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक ज्ञानोदय योजना अंतर्गत 58 करोड़ 16 लाख रुपए मात्र की लागत से मध्य विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा एवं कंप्यूटर आधारित शिक्षा की स्वीकृति दी गई।

-31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए झारखंड सरकार में जिला अस्पतालों के परिणामों (झारखंड सरकार) पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को झारखंड विधानसभा के पटल पर उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।

– आतंकवाद निरोधी दस्ता में एक संगठित अपराध कोषांग का गठन तथा आतंकवाद निरोधी दस्ता के राज्यस्तरीय थाना को झारखंड राज्य में संगठित अपराध पर नियंत्रण के लिए अतिरिक्त प्राधिकार प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

-प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के लाभुकों को दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक के अवधि के लिए पांच किलोग्राम खाद्यान्न प्रति लाभुक प्रतिमाह मुफ्त वितरित करने के लिए खाद्यान्न के परिवहन, हथालन एवं वितरण कार्य के लिए संभावित व्यय 113.40 करोड़ रुपए की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

-एशियन डेवलपमेंट बैंक संपोषित झारखंड अर्बन वॉटर सप्लाई इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत 8857.72 लाख रुपए की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त रांची शहरी जलापूर्ति फेज-2 पैकेज-C परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

– उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पॉलिटेक्निक और महिला पॉलीटेक्निक संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों एवं 01 जनवरी 2016 के पश्चात सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुशंसित पुनरीक्षित वेतनमान एक जनवरी 2016 के प्रभाव से स्वीकृत करने की स्वीकृति दी गई।

– साहेबगंज जिला अंतर्गत गुमानी बराज योजना के निर्माण कार्य के लिए रुपए 361.35 करोड़ मात्र के पंचम पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

– झारखंड राज्य के विश्वविद्यालयों अंगीभूत महाविद्यालयों (घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों सहित) में कार्यरत शिक्षक को यूजीसी प्रावधान के अंतर्गत छठा पुनरीक्षित वेतनमान में पीएच-डी और एमफील उपाधि की प्राप्ति के फलस्वरुप वित्तीय लाभ प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

-बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के आस्तियों, दायित्वों एवं कर्मियों के विभाजन की स्वीकृति दी गई।

-झारखंड इकोनामिक सर्वे-2021-22 को विधानसभा के पटल पर रखने की स्वीकृति दी गई।

-अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र के मानक प्रपत्र में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

-राज्य सरकार के पदों पर आरक्षण के आधार पर प्रोन्नत सरकारी सेवकों की परिणामी वरीयता का विस्तार के लिए विधेयक-2022 की स्वीकृति दी गई।

-राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान, (रिम्स) रांची के शैक्षणिक संवर्ग के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति और प्रोन्नति,संविदा के आधार पर सेवाएं प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण प्रावधान लागू करने की स्वीकृति दी गई।

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