नई दिल्ली, 22 फ़रवरी (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की गिरफ्तारी पर लगी रोक को 9 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। मंगलवार को जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने अगली सुनवाई के लिए 9 मार्च का दिन तय किया है।
मंगलवार को कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि वो इस पर फैसला करेगा कि इस मामले की जांच सीबीआई को दी जाए या नहीं। इस मामले में कानून का पालन होना चाहिए। कोर्ट ने सभी पक्षों को लिखित नोट 9 मार्च तक दाखिल करने का निर्देश दिया।
उल्लेखनीय है कि 22 नवंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के साथ ही परमबीर सिंह को जांच में शामिल होने का निर्देश दिया था। सुनवाई के दौरान परमबीर सिंह की ओर से वकील पुनीत बाली ने कहा था कि गृह मंत्री पर उगाही रैकेट चलाने का आरोप लगाने की वजह से उन्हें फंसाया जा रहा है। बाली ने कहा था कि परमबीर से नए कमिश्नर ने कहा कि गृह मंत्री से समझौता कर लो, नहीं तो आदेश है कि आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लें। उन्होंने पहले जिन अधिकारियों को भ्रष्ट आचरण के लिए दंडित किया, उन्हीं को शिकायतकर्ता बनाया गया।