नई दिल्ली, 18 फरवरी (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) की सीटों की संख्या बढ़ाने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने महाराष्ट्र हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया।
भाजपा नेता अभिजीत गणपत ने दायर याचिका में बीएमसी की सीटों की संख्या 227 से बढ़ाकर 236 करने को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि ताजा जनगणना किए बिना ही सीटों की संख्या बढ़ा दी गई। इस तरह से संख्या बढ़ाना तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने कहा कि सीटों की संख्या पिछली जनगणना यानि 2011 के आधार पर बढ़ाई गई है, जबकि दस सालों में जनसंख्या में काफी वृद्धि हुई है।