बेंगलुरु, 18 फरवरी (हि.स.)। कर्नाटक हाई कोर्ट में हिजाब मामले की सुनवाई लगातार जारी है। कोर्ट ने शुक्रवार को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी।
चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की पीठ 14 फरवरी से इस मामले की लगातार सुनवाई कर रही है। शुक्रवार को अपराह्न 2.30 बजे शुरू हुई सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवादगी ने कहा कि हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है। उन्होंने राज्य सरकार को विद्यार्थियों को यूनिफार्म पहनने के संबंध में दिशानिर्देश जारी करने को लेकर मजबूर करने वाले कारणों की व्याख्या करने के लिए समय मांगा। पीठ ने उनकी बात मान ली और सुनवाई सोमवार अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।
उल्लेखनीय है कि अदालत पहले ही छात्राओं और अभिभावकों की ओर से नौ याचिकाओं पर सुनवाई कर चुकी है।