नई दिल्ली, 17 फरवरी (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को बड़ी राहत दी है। स्थानीय लोगों के लिए 75 फीसदी नौकरी आरक्षित रखने के कानून पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से लगी रोक को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट 4 हफ्ते में मसले पर फैसला ले। सरकार आरक्षण लागू न करने वाले उद्योगों पर अभी दंडात्मक कार्रवाई न करे।
सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार का कहना था हाईकोर्ट ने बिना उसका पक्ष सुने एकतरफा रोक लगाई थी। 3 फरवरी को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 75 प्रतिशत नौकरी राज्य के लोगों के लिए आरक्षित रखने के कानून पर रोक लगा दी थी।
हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि हाईकोर्ट ने बिना उसका पक्ष सुने एकतरफा रोक लगा दी है। हाईकोर्ट में फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने याचिका दायर की थी।
दरअसल, हरियाणा सरकार ने 6 नवंबर, 2021 को स्थानीय लोगों को नौकरी में 75 फीसदी आरक्षण देने संबंधी नोटिफिकेशन जारी किया था जो 15 जनवरी, 2022 से लागू हो गया है।