नई दिल्ली, 16 फरवरी (हि.स)। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज प्रवीण सिंह ने रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह से कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में आरोपित पिंकी ईरानी को जमानत दे दी है। कोर्ट ने पिंकी को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने कहा कि आरोपित महिला है और इस मामले में जांच पूरी हो चुकी है। इस मामले के साक्ष्यों में दस्तावेज जांच एजेंसी के कब्जे में है। ऐसे में आरोपित को जेल में रखने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। सुनवाई के दौरान पिंकी की ओर से वकील आरके हांडू ने कहा कि इस मामले में जांच पूरी हो चुकी है। ऐसा कोई आरोप नहीं है कि पिंकी ने मुख्य आरोपित सुकेश चंद्रशेखरन की मदद की है।
पटियाला हाउस कोर्ट ने 4 दिसंबर 2021 को सुकेश चंद्रशेखर और अभिनेत्री लीना मारिया समेत आठ आरोपियों के खिलाफ दाखिल ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है। ईडी ने करीब सात हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने लीना मारिया को 5 सितंबर को गिरफ्तार किया था। इस मामले में कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर को 4 सितंबर को गिरफ्तार किया था। ईडी के मुताबिक इस मामले की जांच के लिए सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े कई ठिकानों पर छापे मारे गए थे।
छापे के दौरान सुकेश और उसके सहयोगियों के पास से मनी लाउंड्रिंग एक्ट की धारा 17 के तहत 16 महंगी कार जब्त की थी। ये महंगी कारें लीना या उससे जुड़ी फर्मों के नाम पर थीं। ईडी के मुताबिक इस पूरे अपराध के लिए सुकेश ने ढांचा तैयार किया और अपराध को अंजाम दिया। दिल्ली पुलिस ने सुकेश चंद्रशेखर पर मकोका लगाया है। सुकेश एआईएडीएमके सिंबल मामले में निर्वाचन आयोग को रिश्वत देने की कोशिश के मामले में जेल में बंद था।