Supreme Court : आईएनएक्स मीडिया डील: हाई कोर्ट के फैसले को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

नई दिल्ली, 15 फरवरी (हि.स.)। सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया डील मामले में मालखाने में रखे गए दस्तावेजों को आरोपितों को देखने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराने के हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। आज सीबीआई ने इस बात की सूचना राऊज एवेन्यू कोर्ट को दी। राऊज एवेन्यू कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 5 मार्च को करेगा।

सीबीआई ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि उनकी अपील पर सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है। उसके बाद कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 5 मार्च को करने का आदेश दिया।

उल्लेखनीय है कि राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 24 मार्च 2021 को कोर्ट ने ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। कोर्ट ने मनी लान्ड्रिंग एक्ट की धारा 3 और 70 के तहत दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। इस मामले में सीबीआई ने 15 मई 2017 और ईडी ने 18 मई 2017 को एफआईआर दर्ज की थी। सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 420 और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 8, 12(2) और 13(1)(डी) के तहत आरोप लगाए हैं। ये एफआईआर आईएनएक्स मीडिया की निदेशक इंद्राणी मुखर्जी और चीफ आपरेटिंग अफसर पीटर मुखर्जी की शिकायत पर दर्ज की गई थी। कार्ति चिदंबरम पर आरोप है कि उसने फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड (एफआईपीबी) से अनुमति दिलवाने के लिए आईएनएक्स मीडिया से पैसे वसूले थे।

इस मामले में जिन लोगों को आरोपित बनाया गया है उनमें पी चिदंबरम, कार्ति चिदंबरम, सुब्रमण्यम भास्करन, मेसर्स एडवांटेज स्ट्रेटैजिक कंसल्टिंग सिंगापुर लिमिटेड, आईएनएक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड एडवांटेज इस्ट्रेटेजिया इस्पोर्टिवा एसएलयू, मेसर्स क्रिया एफएमसीजी डिस्ट्रिब्युटर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स नॉर्थ स्टार सॉफ्टवेयर साल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।

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