कोलकाता, 15 फरवरी (हि.स.)। स्कूल शिक्षा आयोग (एसएससी) द्वारा की गई ग्रुप सी भर्ती प्रक्रिया में धांधली की जांच भी सीबीआई करेगी। न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ ने मंगलवार को यह निर्देश दिया है। इसके पहले अदालत ने ग्रुप डी में हुई धांधली की जांच सीबीआई को सौंपी थी। उसी दिन दूसरी सुनवाई में ग्रुप सी नियुक्ति में भी धांधली की जांच उन्होंने सीबीआई अधिकारियों को सौंप दी है। न्यायाधीश ने कहा कि ग्रुप सी के जरिए जिन 350 से अधिक लोगों की नियुक्ति हुई है उनका वेतन जांच पूरी होने तक रोक दिया जायेगा।
हालांकि एकल पीठ के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने डिविजन बेंच में याचिका लगाई है। न्यायमूर्ति हरीश टंडन और रवींद्रनाथ सामंत की खंडपीठ में महाधिवक्ता सोमेंद्र नाथ मुखर्जी ने याचिका लगाकर तत्काल सुनवाई की मांग की। राज्य सरकार की याचिका स्वीकार कर ली गई है। इस पर जल्द सुनवाई होगी। हालांकि विपक्ष के अधिवक्ता विकास रंजन भट्टाचार्य ने राज्य सरकार की ओर से लगाई गई याचिका का विरोध किया है और कहा है कि राज्य सरकार धांधली को बढ़ावा दे रही है और राज्य सरकार के ही अधिकारी इसकी जांच करेंगे तो न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए सीबीआई जांच का आदेश बिल्कुल सही है, यह लागू रहनी चाहिए।