पटना, 12 फरवरी (हि.स.)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आपदा प्रबन्धन समूह (सीएमजी) की शनिवार देर शाम हुई बैठक में राज्य में संक्रमण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राज्य में कोरोना संक्रमण की दर एवं प्रभाव में व्यापक स्तर पर कमी आयी है। ऐसी स्थिति में प्रतिबन्धों के दौर से बाहर आने की आवश्यकता है, ताकि आम जनजीवन को कोरोना-पूर्व काल के स्तर पर लाने की दिशा में आगे बढ़ा जा सके।
गृह विभाग ने आगामी 14 फरवरी से इसे अनिवार्य अनुपालन के साथ लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर-सरकारी कार्यालय सामान्य रूप से खुलेंगे। सरकारी कार्यालयों में केवल कोविड टीका प्राप्त आगंतुकों का प्रवेश होगा। न्यायिक प्रशासन के संबंध में उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय प्रभावी होगा।
सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान सामान्य रूप से खुल सकेंगे। दुकानों/प्रतिष्ठानों का संचालन के लिए दुकानों/प्रतिष्ठानों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दुकानों/प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदार द्वारा कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी। दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों (2 गज की दूरी) का पालन अनिवार्य रहेगा।
सभी धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुल सकेंगे। संबंधित धार्मिक स्थल का प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि वहां आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया का अनिवार्य पालन किया जाए। सभी सिनेमा हॉल कोविड अनुकूल व्यवहार एवं निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुपालन के साथ सामान्य रूप से खोले जा सकेंगे। सम्बन्धित सिनेमा हॉल का प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि उनके सभी कर्मी कोविड टीका ले चुके हों। सिनेमा हॉल का प्रबंधन यह भी सुनिश्चित करेगा कि आगंतुक दर्शकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया का पालन किया जाए।
सभी पार्क एवं उद्यान कोविड अनुकूल व्यवहार एवं निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के पालन के साथ सामान्य रूप से खोले जा सकेंगे। रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें कोविड अनुकूल व्यवहार एवं निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुपालन के साथ सामान्य रूप से खोली जा सकेंगी।
क्लब, जिम, स्टेडियम (इंडोर सहित), स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स एवं स्विमिंग पूल कोविड अनुकूल व्यवहार एवं निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुपालन के साथ सामान्य रूप से खोले जा सकेंगे। लेकिन उपर्युक्त सुविधाओं का उपयोग केवल कोविड टीका प्राप्त व्यक्तियों के लिए मान्य होगा। सम्बन्धित प्रतिष्ठान यह सुनिश्चित करेगा कि उनके सभी कर्मी कोविड टीका ले चुके हों।
सभी शॉपिंग मॉल कोविड अनुकूल व्यवहार एवं निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनिवार्य अनुपालन के साथ सामान्य रूप से खुल सकेंगे।