नई दिल्ली, 11 फ़रवरी (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी के समन के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी की ओर से दाखिल याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस रजनीश भटनागर की बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।
हाई कोर्ट ने पिछले हफ्ते अभिषेक बनर्जी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। रुजिरा बनर्जी ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को भी चुनौती दी है जिसमें उन्हें ईडी की ओर से दाखिल याचिका पर समन जारी किया गया था। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि रुजिरा बनर्जी ने ईडी के समन को जानबूझकर नजरअंदाज नहीं किया था। वो कोलकाता में जांच में शामिल होना चाहती थी।
बतादें कि 30 सितंबर 2021 को ईडी की याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट के चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने रुजिरा बनर्जी कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था। ईडी ने याचिका दायर कर रुजिरा बनर्जी के खिलाफ वारंट जारी करने की मांग की है। ईडी ने कहा है कि रुजिरा बनर्जी कोयला घोटाला मामले में पूछताछ के लिए पेश नहीं हो रही है।