नई दिल्ली, 11 फ़रवरी (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए समान शिक्षा व्यवस्था की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने की अनुमति दी है।
भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने दायर याचिका में समान सिलेबस और समान पाठ्यक्रम लागू करने के लिए दिशानिर्देश जारी करने की मांग की थी। याचिका में शिक्षा के अधिकार कानून के कुछ प्रावधानों को मनमाना और अतार्किक कहा गया था। याचिका में कहा गया था कि वर्तमान शिक्षा पद्धति सबको समान अवसर नहीं देती है। ये संविधान की धारा 14, 15 और 16 के विपरीत है। याचिका में कहा गया था कि शिक्षा का अधिकार कानून को न केवल मुफ्त शिक्षा के लिए होना चाहिए बल्कि बिना आर्थिक और सामाजिक भेदभाव के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार भी होना चाहिए।