नई दिल्ली, 10 फरवरी (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने चीन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे 147 छात्रों को भारत में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की अनुमति की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने 21 मार्च तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्रीय विधि विभाग, विदेश विभाग, स्वास्थ्य विभाग और नेशनल मेडिकल कमीशन से कहा कि वे छात्रों के ऑनलाइन क्लास की मान्यता दें और उनकी समस्याओं पर विचार करें। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता छात्र हैं आतंकवादी नहीं। सुनवाई के दौरान छात्रों ने कहा कि आवागमन पर प्रतिबंध की वजह से वे मेडिकल की पढ़ाई के लिए चीन नहीं जा सकते।
ये सभी छात्र चीन के निंगबो युनिवर्सिटी में मेडिसिन की पढ़ाई कर रहे हैं। वे 2020 में भारत लौट गए थे। उसके बाद वे चीन नहीं लौट सके क्योंकि चीन उन्हें स्टूडेंट वीजा जारी नहीं कर रहा है। चीन की ओर से अगले सितंबर महीने तक भारतीय छात्रों को अपने यहां बुलाने की कोई योजना नहीं है। भारत सरकार ने विदेश में पढ़ने वाले छात्रों के लिए रेगुलेशन बनाया है कि छात्र पूरा कोर्स पढ़कर आएं और विदेशी मेडिकल संस्थान से ही इंटर्नशिप और ट्रेनिंग करें। इसकी वजह से उनकी पूरी पढ़ाई बाधित हो गई है।