नई दिल्ली, 09 फ़रवरी (हि.स.)। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया डील और एयरसेल मैक्सिस डील मामले के आरोपित और पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने की अनुमति दे दी है। स्पेशल जज एमके नागपाल ने कार्ति चिदंबरम को 10 फरवरी से 28 फरवरी तक विदेश जाने की अनुमति दे दी।
सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कार्ति के विदेश जाने की अनुमति देने का विरोध किया था। सीबीआई ने कहा कि इस याचिका में सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में न तो पक्षकार बनाया गया था और न ही उन्हें याचिका की प्रति उपलब्ध कराई गई थी। सीबीआई ने कहा कि कार्ति चिदंबरम को जब पिछली बार विदेश जाने की अनुमति दी गई थी तो उन्होंने अपने यात्रा के शेड्यूल में दो बार बदलाव किया।
सीबीआई ने कहा कि दोनों ही मामलों में अभी जांच जारी है और आरोपित प्रभावशाली व्यक्ति हैं और वे दूसरे देशों से मांगी गई सूचनाओं को प्रभावित करने का काम कर सकते हैं। सुनवाई के दौरान ईडी ने कार्ति की विदेश यात्रा का कोई प्रभावी विरोध नहीं किया। कार्ति चिदंबरम की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि कार्ति चिदंबरम को 10 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच मार्सेली, फ्रांस और कैंब्रिज और ब्रिटेन की यात्रा पर जाना है।
कोर्ट ने कहा कि पिछले साल जब कार्ति चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट से विदेश जाने की अनुमति मांगी थी, तब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि कार्ति जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने विदेश जाने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने कहा कि कार्ति चिदंबरम तमिलनाडु के शिवगंगा से सांसद हैं और समाज में उनकी जड़ें गहरी हैं। इसके पहले भी जब कार्ति विदेश गए हैं तो उन्होंने शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं किया है।
उसके बाद कोर्ट ने कार्ति को विदेश जाने की अनुमति देते हुए निर्देश दिया कि वे अपने यात्रा का पूरा विवरण ईडी और सीबीआई के जांच अधिकारियों और वकीलों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। कार्ति चिदंबरम और उनके पिता पी चिदंबरम के खिलाफ आईएनएक्स मीडिया डील और एयरसेल मैक्सिस डील मामले में जांच चल रही है।