नई दिल्ली, 09 अक्टूबर (हि.स.)। पिछले पांच सालों में 1898 गैर सरकारी संगठन(एनजीओ) के विदेशी अनुदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत दिए जाने वाले पंजीकरण रद्द किए गए हैं।
केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में पूछे गए एक लिखित प्रश्न के उत्तर में दी। राय ने बताया कि 2017 से 2021 के बीच 1898 एनजीओ का पंजीकरण 2010 के एफसीआरए प्रावधानों के उल्लंघन के चलते किया गया है। इस संबंध में कोई आवेदन प्राप्त होने पर विचार किया जाता है और कानून के अनुरूप निर्णय लिया जाता है।
एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि सरकार ने पंजीकरण रद्द किए जाने से प्रभावित हुए मानवीय कार्यों का कोई अध्ययन नहीं किया। एफसीआरए पंजीकृत एनजीओ पहले की ही तरह काम कर रहे हैं।