नई दिल्ली, 08 फ़रवरी (हि.स.)। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने रेलवे टेंडर घोटाला मामले की सुनवाई टाल दिया है। स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने इस मामले पर अगली सुनवाई 26 अप्रैल को करने का आदेश दिया।
आज सुनवाई के दौरान कोर्ट को ये सूचित किया गया कि ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई की तिथि तय नहीं हुई है जबकि सीबीआई के मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में 21 अप्रैल को होने वाली है। उसके बाद कोर्ट ने दोनों मामलों की सुनवाई 26 अप्रैल को करने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान आज कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के अलावा सभी आरोपित पेश हुए थे।
कोर्ट ने 28 जनवरी 2019 को ईडी की ओर से दर्ज केस में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को भी नियमित जमानत दी थी। कोर्ट ने एक-एक लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। 19 जनवरी 2019 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दर्ज केस में लालू यादव को एक लाख रुपये के मुचलके पर नियमित जमानत दी थी।
कोर्ट ने 17 सितंबर 2018 को ईडी की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी समेत 16 लोगों को आरोपित बनाया गया है। ईडी ने जिन्हें आरोपित बनाया है उनमें लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मेसर्स लारा प्रोजेक्ट एलएलपी, सरला गुप्ता, प्रेमचंद गुप्ता, गौरव गुप्ता, नाथ मल ककरानिया, राहुल यादव, विजय त्रिपाठी, देवकी नंदन तुलस्यान, मेसर्स सुजाता होटल, विनय कोचर, विजय कोचर, राजीव कुमार रेलान और मेसर्स अभिषेक फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।
लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने रेलमंत्री रहते हुए रेलवे के दो होटलों को आईआरसीटीसी को ट्रांसफर किया और होटलों की देखभाल के लिए टेंडर जारी किये थे। रांची और पुरी के दो होटलों का आवंटन कोचर बंधु की कंपनी सुजाता होटल को ट्रांसफर कर दिया था।